“UPI से पैसे गलत भेजे? ऐसे वापस मिलेंगे कानूनी तरीके से!”
1. Reserve Bank of India (RBI) के नियम के अनुसार,
अगर किसी ने गलती से पैसे गलत अकाउंट में भेज दिए हैं, तो बैंक को उस लेनदेन की जांच करनी होती है।
2. तुरंत शिकायत दर्ज करें:
अपने बैंक की ब्रांच में जाकर या कस्टमर केयर पर कॉल करके लिखित शिकायत करें।
आप UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) के “Help/Support” सेक्शन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
3. गलत अकाउंट धारक से सीधे पैसे नहीं मांगें, बल्कि बैंक के माध्यम से रिकवरी करें।
बैंक दूसरे अकाउंट होल्डर से अनुमति लेकर रकम वापस करता है।
4. अगर बैंक 30 दिन में मदद नहीं करता, तो आप Banking Ombudsman (RBI) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
वेबसाइट: https://cms.rbi.org.in
5. IPC Section 403 और 406 के तहत अगर गलत अकाउंट वाला व्यक्ति पैसे लौटाने से इंकार करता है, तो वह क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट (आपराधिक विश्वासघात) का मामला बन सकता है।
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#upi #onlinefraud #moneyrecovery #salaryrights #indianlaw
1. Reserve Bank of India (RBI) के नियम के अनुसार,
अगर किसी ने गलती से पैसे गलत अकाउंट में भेज दिए हैं, तो बैंक को उस लेनदेन की जांच करनी होती है।
2. तुरंत शिकायत दर्ज करें:
अपने बैंक की ब्रांच में जाकर या कस्टमर केयर पर कॉल करके लिखित शिकायत करें।
आप UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) के “Help/Support” सेक्शन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
3. गलत अकाउंट धारक से सीधे पैसे नहीं मांगें, बल्कि बैंक के माध्यम से रिकवरी करें।
बैंक दूसरे अकाउंट होल्डर से अनुमति लेकर रकम वापस करता है।
4. अगर बैंक 30 दिन में मदद नहीं करता, तो आप Banking Ombudsman (RBI) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
वेबसाइट: https://cms.rbi.org.in
5. IPC Section 403 और 406 के तहत अगर गलत अकाउंट वाला व्यक्ति पैसे लौटाने से इंकार करता है, तो वह क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट (आपराधिक विश्वासघात) का मामला बन सकता है।
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😱 “UPI से पैसे गलत भेजे? ऐसे वापस मिलेंगे कानूनी तरीके से!”⚖️💯
1. Reserve Bank of India (RBI) के नियम के अनुसार,
अगर किसी ने गलती से पैसे गलत अकाउंट में भेज दिए हैं, तो बैंक को उस लेनदेन की जांच करनी होती है।
2. तुरंत शिकायत दर्ज करें:
👉 अपने बैंक की ब्रांच में जाकर या कस्टमर केयर पर कॉल करके लिखित शिकायत करें।
👉 आप UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) के “Help/Support” सेक्शन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
3. गलत अकाउंट धारक से सीधे पैसे नहीं मांगें, बल्कि बैंक के माध्यम से रिकवरी करें।
बैंक दूसरे अकाउंट होल्डर से अनुमति लेकर रकम वापस करता है।
4. अगर बैंक 30 दिन में मदद नहीं करता, तो आप Banking Ombudsman (RBI) के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
🔹 वेबसाइट: https://cms.rbi.org.in
5. IPC Section 403 और 406 के तहत अगर गलत अकाउंट वाला व्यक्ति पैसे लौटाने से इंकार करता है, तो वह क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट (आपराधिक विश्वासघात) का मामला बन सकता है।
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