राजस्थान विद्युत विभाग की बड़ी घोषणा: अब 'निशुल्क बिजली योजना' में उपभोक्ताओं को मिलेगा 150 यूनिट तक फ्री बिजली और ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी
जयपुर। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अनुपालन में विद्युत विभाग ने 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर न केवल 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ:
150 यूनिट फ्री बिजली: वर्तमान में मिल रही 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत कम से कम 1.1 किलोवाट (KW) क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया है।
₹17,000 की स्टेट सब्सिडी: केंद्र सरकार की सब्सिडी (CFA) के अलावा, राजस्थान सरकार (Discoms) उपभोक्ता को सोलर प्लांट लगाने पर ₹17,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। यह राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।
शून्य बिल का प्रावधान: यदि उपभोक्ता की कुल खपत (सोलर उत्पादन + ग्रिड से ली गई बिजली) 150 यूनिट तक है, तो उसका बिजली बिल शून्य (Zero Amount) होगा। 150 यूनिट से अधिक होने पर नियमानुसार शुल्क देय होगा।
कौन उठा सकता है लाभ? (पात्रता शर्तें)
उपभोक्ता 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
PM सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल पर पंजीकरण और अधिकृत वेंडर से सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य है।
सोलर प्लांट की क्षमता न्यूनतम 1.1 किलोवाट होनी चाहिए।
नई बिलिंग और कोडिंग व्यवस्था
विद्युत विभाग ने पारदर्शिता के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में नए बदलाव किए हैं:
पात्र शहरी उपभोक्ताओं के बिल कोड में 'S' और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 's' (Small) अक्षर जोड़ा जाएगा।
बिल में डिस्कोम द्वारा वहन की गई राशि को अलग से 'Benefit of 150 Units Per Month Nishulk Bijli Yojana' के नाम से दर्शाया जाएगा।
#RajasthanElectricityBoard #JaipurDiscom #PMSuryaGharYojana #FreeElectricity #SolarSubsidy #RajasthanGovernment #NishulkBijliYojana #GreenEnergy #SolarRooftop #ElectricityNews #BijliBillMaaf
जयपुर। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अनुपालन में विद्युत विभाग ने 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर न केवल 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ:
150 यूनिट फ्री बिजली: वर्तमान में मिल रही 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत कम से कम 1.1 किलोवाट (KW) क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया है।
₹17,000 की स्टेट सब्सिडी: केंद्र सरकार की सब्सिडी (CFA) के अलावा, राजस्थान सरकार (Discoms) उपभोक्ता को सोलर प्लांट लगाने पर ₹17,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। यह राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।
शून्य बिल का प्रावधान: यदि उपभोक्ता की कुल खपत (सोलर उत्पादन + ग्रिड से ली गई बिजली) 150 यूनिट तक है, तो उसका बिजली बिल शून्य (Zero Amount) होगा। 150 यूनिट से अधिक होने पर नियमानुसार शुल्क देय होगा।
कौन उठा सकता है लाभ? (पात्रता शर्तें)
उपभोक्ता 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
PM सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल पर पंजीकरण और अधिकृत वेंडर से सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य है।
सोलर प्लांट की क्षमता न्यूनतम 1.1 किलोवाट होनी चाहिए।
नई बिलिंग और कोडिंग व्यवस्था
विद्युत विभाग ने पारदर्शिता के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में नए बदलाव किए हैं:
पात्र शहरी उपभोक्ताओं के बिल कोड में 'S' और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 's' (Small) अक्षर जोड़ा जाएगा।
बिल में डिस्कोम द्वारा वहन की गई राशि को अलग से 'Benefit of 150 Units Per Month Nishulk Bijli Yojana' के नाम से दर्शाया जाएगा।
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राजस्थान विद्युत विभाग की बड़ी घोषणा: अब 'निशुल्क बिजली योजना' में उपभोक्ताओं को मिलेगा 150 यूनिट तक फ्री बिजली और ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी
जयपुर। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 की घोषणा के अनुपालन में विद्युत विभाग ने 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत उपभोक्ताओं के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर न केवल 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि राज्य सरकार की ओर से ₹17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी भी सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
योजना की मुख्य विशेषताएं और लाभ:
150 यूनिट फ्री बिजली: वर्तमान में मिल रही 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है। यह लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत कम से कम 1.1 किलोवाट (KW) क्षमता का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया है।
₹17,000 की स्टेट सब्सिडी: केंद्र सरकार की सब्सिडी (CFA) के अलावा, राजस्थान सरकार (Discoms) उपभोक्ता को सोलर प्लांट लगाने पर ₹17,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी। यह राशि उपभोक्ता के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।
शून्य बिल का प्रावधान: यदि उपभोक्ता की कुल खपत (सोलर उत्पादन + ग्रिड से ली गई बिजली) 150 यूनिट तक है, तो उसका बिजली बिल शून्य (Zero Amount) होगा। 150 यूनिट से अधिक होने पर नियमानुसार शुल्क देय होगा।
कौन उठा सकता है लाभ? (पात्रता शर्तें)
उपभोक्ता 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
PM सूर्य घर योजना के नेशनल पोर्टल पर पंजीकरण और अधिकृत वेंडर से सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य है।
सोलर प्लांट की क्षमता न्यूनतम 1.1 किलोवाट होनी चाहिए।
नई बिलिंग और कोडिंग व्यवस्था
विद्युत विभाग ने पारदर्शिता के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में नए बदलाव किए हैं:
पात्र शहरी उपभोक्ताओं के बिल कोड में 'S' और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 's' (Small) अक्षर जोड़ा जाएगा।
बिल में डिस्कोम द्वारा वहन की गई राशि को अलग से 'Benefit of 150 Units Per Month Nishulk Bijli Yojana' के नाम से दर्शाया जाएगा।
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